अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त  

फायरिंग कर अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त  

/

झांसी । जनपद में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नैयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार अभय कुशवाहा पुत्र सुनील कुशवाहा निवासी राजपूत कॉलोनी ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 07 मार्च 2026 को करीब रात 10.35 बजे वह एक समारोह से अपनी बुलेट मोटर साइकिल से घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में उसकी मोटर साइकिल में लाल रंग की थार ने सामने से टक्कर मार दी जिसमें राज पाठक पुत्र मुकेश पाठक व रिषभ राय भी थे।

बाइक को राज पाठक चला रहा था ,टक्कर लगने से बाइक सड़क के किनारे गिर गई , इतने में ही गाड़ी के अन्दर से हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर कर दिया जिससे हम लोग बच गए जिसके बाद गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति नीचे उतरे और राज पाठक को अपनी थार गाड़ी में उठाकर ले गए जिसमें से मैंने एक व्यक्ति को पहचान लिया, जिसका नाम अरूण यादव बावरी थाना चिरगाँव है । गाड़ी में इनके साथ दो- तीन लोग और भी बैठे थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जिसके बाद मैंने 112 पर फोन मिलाकर घटना की सूचना दी थी ,धारा-281,109(1),140(2) भा.न्या.सं. के तहत थाना-नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज की गयी।

उक्त मामले में आरोपी हर्ष यादव पुत्र नीरज यादव निवासी ग्राम विरगुवां थाना बड़ागाँव, हाल निवासी बड़ागाँव गेट बाहर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र निस्स्त कर दिया।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

आईपीएल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 03 गिरफ्तार

Next Story

33वीं वाहिनी पीएसी में 586 नवआरक्षियों की भव्य पासिंग आउट परेड सम्पन्न

Latest from Jhansi

आईजीआरएस निस्तारण में झांसी रेंज ने लगातार पांचवीं बार हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान

झांसी। जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध

error: Content is protected !!