लूट मामले में दो दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा

किराना व्यापारी से लूट मामले में दो दोषियों को 7-7 वर्ष की सजा

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झांसी। चार वर्ष पूर्व किराना व्यापारी से लाखों रुपये से भरा बैग लूटने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश द. प्र. क्षे. नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का विवरण

मामला 9 फरवरी 2022 का है, जब मोंठ थाना क्षेत्र निवासी किराना व्यापारी सुख सिंह पाल ने थाना मोंठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह रात लगभग साढ़े नौ बजे अपनी दुकान बंद कर एम-80 वाहन से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर धमकाया और व्यापारी के हाथ से चार लाख रुपये नकद एवं मोबाइल सहित बैग लूटकर फरार हो गए।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। जांच के दौरान जिला ललितपुर के बार थाना निवासी पवन राजा उर्फ बड़े राजा, तालबेहट के टेकरी निवासी कन्हैया लाल यादव और झांसी क्षेत्र के सुमित यादव को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम की बरामदगी भी की गई थी। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

न्यायालय का निर्णय

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी कन्हैया लाल यादव फरार हो गया। वहीं शनिवार को हुई सुनवाई में सुमित यादव और पवन राजा उर्फ बड़े राजा पर लूट का दोष सिद्ध पाया गया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही फरार चल रहे आरोपी कन्हैया लाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

अभियोजन पक्ष का पक्ष

विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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