झांसी। जनपद में पाॅक्सो न्यायालय ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने तथा उसके पिता को अपहरण एवं जान से मारने की धमकी देने के छह वर्ष पुराने मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनवाई के उपरांत आरोपी रक्खू नाई पुत्र चिरंजी निवासी थाना गरौठा क्षेत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, वादी ने सात सितंबर 2020 को थाना गरौठा में तहरीर देकर बताया था कि तीन सितंबर 2020 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव निवासी रक्खू नाई वहां पहुंचा और उसने किशोरी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। घर लौटने पर किशोरी ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई।
वादी जब आरोपी से इस संबंध में उलाहना देने पहुंचा तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पुत्री के अपहरण और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना गरौठा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता, धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम तथा एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
