छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

भाई की हत्या और दूसरे पर हमले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

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झांसी। दस वर्ष पुराने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा शिव कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र राजपूत के अनुसार 1 नवंबर 2016 को खेत में काम कर रहे दो भाइयों पर पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। हमले में भूरे पाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कल्लू पाल गंभीर रूप से घायल हो गया।

मामले में पुलिस ने धारा 302, 307 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद राकेश पाल और शिवपाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया।

न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307/34 में 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई है।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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