चरस तस्करी

 चरस तस्करी के दोषी को सात माह दस दिन की सजा

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झांसी। छह वर्ष पुराने चरस तस्करी के मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि सात माह दस दिन के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 7 मार्च 2020 को सीपरी बाजार पुलिस ने दीपक अहिरवार पुत्र घनश्याम अहिरवार निवासी लहर गिर्द को राजघाट कॉलोनी के निकट मनोरंजन गृह के सामने से गिरफ्तार किया था।

तलाशी में उसके कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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