झांसी । जिलाधिकारी गौरांग राठी ने त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने, खुले में खाद्य पदार्थ बेचने तथा कटे-सड़े फल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में खाद्य विभाग ने दोयम दर्जे की खान पान सामग्री के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है।
जनपद के चिरगांव स्थित मिश्रा ढाबे पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर दूध, पनीर और ग्रेवी के नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान किचन में साफ-सफाई असंतोषजनक मिलने पर संचालक को नोटिस जारी कर दिए । सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
‘एफडीए आपके द्वार’ अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला के जरिए 50-60 खाद्य कारोबारियों और करीब 300 लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को सुरक्षित खान-पान, घरेलू तरीकों से खाद्य पदार्थों की जांच और पैकेटबंद उत्पादों की ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख देखने की जानकारी दी गई।
सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत छह माह तक कारावास और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
खाद्य संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001805533 अथवा जिले के सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय के मोबाइल नंबर 9454468654 पर की जा सकती है।
