झांसी । विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित युवती को शादी का झांसा देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाने, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मोहम्मद सादिक खान की जमानत खारिज दी ।
विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करौलिया के अनुसार, मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी करीब छह वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में शादी के लिए मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती ने आरोपी के भाई मुस्तकीम खान पर भी धमकी देने का आरोप लगाया।
मामले में थाना मऊरानीपुर में बीएनएस की धारा 69, 351(3) तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(2)(V), 3(2)(VA) और 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए और मोहम्मद सादिक खान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
