जिला औद्योगिक मिशन योजना

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

//

झांसी 09 जुलाई । बुंदेलखंड के झांसी जनपद के विशेष  न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी को मंगलवार को सात साल के कारावास और 20 हजार रूपये के  जुर्माने से दंडित किया।

मामला नौ मार्च 2017 का है जब  थाना मऊरानीपुर पर मु.अ.सं. 217/2017 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत  पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा  न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी।

जिस क्रम में आज मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद द्वारा अभियुक्त अजय श्रीवास पुत्र मुन्नालाल निवासी मोहल्ला पुरानी मऊ थाना मऊरानीपुर को 07 वर्ष के कारावास व कुल 20,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी  विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उप निरीक्षक  बाली सिंह, कोर्ट मुहर्रिर झांसी हेडकांस्टेबल 112 अरविन्द कुमार, स्पेशल पैरोकार झांसी म का  1957 गुंजन तोमर तथा पैरोकार थाना मोठ का 0814 हिमांशु यादव का विशेष योगदान रहा।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

पीड़ित की मदद को आयी संघर्ष सेवा समिति,प्रशासन ने दिया साथ ,खुली न्याय की राह

Next Story

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से झांसी जिले में 649 बच्चों व किशोरों को मिल रही है मदद

Latest from Jhansi

आईजीआरएस निस्तारण में झांसी रेंज ने लगातार पांचवीं बार हासिल किया प्रदेश में पहला स्थान

झांसी। जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध

error: Content is protected !!