झांसी 13 नवंबर (वार्ता) झांसी जिला प्रशासन पराली जलाने को लेकर बेदह सख्त रूख अपनाये हुए है और इसी क्रम में इस जिम्मेदारी को पूरी कुशलता के साथ निभाने के लिए लगाए गये कर्मचारियों को अब काम में लापरवाही का दंड निलंबन के रूप में भोगने को मिला है।
उप कृषि निदेशक महेंद्र पाल सिंह ने आज यह बताया कि धान बाहुल्य वाले विकासखंड बड़ागांव, मोंठ और चिरगांव में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन की वक्र दृष्टि आठ कर्मचारियों पर पड़ गयी है। ऐसा होने से रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किये गये कर्मचारियों राजेन्द्र सिंह सैंगर बीटीएम, प्राची सविता प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, नरेश कुमार एटीएम मदरूप मीणा प्राविधिक सहायक ग्रुप बी, जयपाल प्राविधिक सहायक ग्रुप सी,अरूण कुमार प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, विनोद व्यास ग्राम विकास अधिकारी और दिव्याशु मिश्रा लेखपाल को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने ड्यूटी हेतु नामित समस्त कार्मिक को निर्देश दिये गये थे कि सुबह दस से शाम पांच बजे तक ( अवकाश के दिनो में भी अपने आवंटित क्षेत्र में रहकर पूर्ण निगरानी करें ताकि पराली की कोई घटना ना घट सके। शासन के निर्देश के कम में प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा अथवा स्ट्रा रीपर रेक एवं बेलन का उपयोग किया जाना अनिवार्य हो तथा उक्त व्यवस्था बगैर जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाए अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी। क्षेत्र के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर के मालिक को सचेत करते हुए नोटिस दिया जाए कि सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट के बिना कम्बाइन हार्वेस्टर को धान की कटाई में प्रयोग न किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनायें घटित होंगी उनके लिये सम्बन्धित नोडल अधिकारी एवं आवंटित ग्रामों के प्रभारी क्षेत्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। घटना की जांच में घटना के सच पाए जाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं शासन द्वारा प्रदत्त समस्त लाभकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जायेगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने थाना क्षेत्र में फसल अपशेष किसी भी दशा में न जलने दें। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी द्वारा अपनी-अपनी तहसील से उपरोक्त के क्रम में दैनिक कृत कार्यवाही की सूचना अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं उप कृषि निदेशक को अगले दिन प्रातः 11 बजे तक उपलब्ध करायी जाने को निर्देशित किया।
उप कृषि निदेशक ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे पराली को जलाये जाने से रोका जा सके।