जमानत अर्जी निरस्त

प्रेमिका की हत्या के आरोप में सहयोगी पत्नी की जमानत अर्जी निरस्त

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झांसी।प्रेमिका के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर उसको घर में जलाकर बक्से में रखकर फेंकने जाते समय पकड़े गए आरोपी की सहयोगी पत्नी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव ने बताया कि थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई झांसी व मूल रूप से ग्राम डेली, थाना रक्सा निवासी वादी मुकदमा राजकुमार रायकवार ने 18 जनवरी 2026 को थाना सीपरी बाजार पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी शादी प्रीति रायकवार उम्र करीब 33 वर्ष से हुई थी, जिससे तीन संतानें अमन, अंजली व राधिका है। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है।

25 जुलाई 2022 को शाम करीब 5 बजे उसकी पत्नी प्रीति घर छोड़ कर रामसिंह परिहार पुत्र नारायण दास के साथ चली गई थी और तीन महीने बाद वापस आ गई थी। उसने बच्चों की खातिर समझौता कर प्रीति को अपने साथ रख लिया किन्तु प्रीति ,रामसिंह से अक्सर मिलती रहती थी।

03 जनवरी 2026 को पत्नी प्रीति अपने पुत्र अमन के साथ उज्जैन (महाकाल) घूमने गई थी, वहाँ पर रामसिंह ,प्रीति को मिला जहाँ उसने कमरा लिया था और 07 जनवरी 2026 को मौका पाकर पत्नी प्रीति, पुत्र अमन को सोता हुआ छोड़ कर अपने प्रेमी रामसिंह के साथ भाग गई। यह बात वादी को पुत्र अमन ने बताई।

रामसिंह का उसकी पत्नी प्रीति से काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा है और वर्तमान में इन दोनों के बीच में पैसों के लेन-देन को लेकर आपस में विवाद होने की जानकारी भी मिली है। उसकी पत्नी प्रीति का कुछ पता नहीं चल रहा है। पूर्ण विश्वास है कि पत्नी प्रीति के साथ रामसिंह ने कोई अनहोनी घटना या हत्या कर लाश को गायब कर दिया है।

तहरीर के आधार पर रामसिंह परिहार के विरूद्ध थाना सीपरी बाजार में धारा 103 (1), 238 (ए) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया एवं दौरान विवेचना गीता सहित अन्य का नाम प्रकाश में आने पर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्ता गीता सहित दो अन्य अभियुक्तगण रामसिंह परिहार व नितिन परिहार के विरूद्ध संयुक्त रूप से धारा 103(1), 238 (ए), 61(2) (ए) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रेमिका प्रीति के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर उसको घर में जलाकर बक्से में रखकर फेंकने जाते समय पुलिस ने आरोपी को रामसिंह को गिरफ्तार किया था। प्रेमिका की हत्या में रामसिंह की पत्नी गीता का नाम भी प्रकाश में आया था।

उक्त मामले में जेल में बंद आरोपी / अभियुक्ता गीता पत्नी रामसिंह की ओर से धारा-103(1), 238 (ए), 61(2) (ए) भारतीय न्याय संहिता के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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