झांसी। झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए ) ने निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम में भवन उपविधियों एवं सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

प्राधिकरण सभागार में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी संस्थानों का संचालन बिल्डिंग बाई-लॉज-2025 और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जाए।
बैठक में कहा गया कि मरीजों और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक अस्पताल और नर्सिंग होम में पर्याप्त पार्किंग, अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
15 दिन में दूर करनी होंगी कमियां
प्राधिकरण ने बताया कि जिन संस्थानों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण, पार्किंग की कमी या अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं, उन्हें सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधार कार्य शुरू कर भवन उपविधियों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपाध्यक्ष ने नगर नियोजक को बिल्डिंग बाई-लॉज-2025 की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि आगे की कार्रवाई समन्वय के साथ की जा सके। बैठक के दौरान निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे, जिनका समाधान किया गया।
