छेड़छाड़ के मामले में दोषी को कठोर कारावास

झांसी:नाबालिग के साथ छेड़खानी के दोषी को  04 वर्ष का सश्रम कारावास,20 हजार का अर्थदण्ड

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झांसी। महानगर की  एडीजे द्वितीय / स्पे.रेप पाक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी केके मामले में सुनवाई के बाद आरोपी के दोषी पाए  जाने के बाद 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई ।

वादी ने 12 जनवरी2021 को  दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सकरार पर मु.अ.सं. 09/2021 धारा- 354(क) भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झांसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। प्रभावी पैरवी के कारण  ही देवी सिंह सोलंकी पुत्र भानू प्रताप नि. सकरार थाना सकरार, जनपद झांसी पर दोष सिद्ध होने के बाद  आज  न्यायालय एडीजे0द्वितीय / स्पे. रेप पाक्सो एक्ट कोर्ट  द्वारा उसे  04 वर्ष के  सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी चन्द्रप्रकाश शर्मा, विवेचक उनि ज्ञान सिंह, कोर्ट मुहर्रिर हेका 331 नीरज कुमार व कोर्ट मुहर्रिर मका 631 अर्चना, पैरोकार हेका0 सुरेश यादव थाना सकरार  का विशेष योगदान रहा ।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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