दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

झांसी : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व 02 लाख का जुर्माना

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झांसी । जिले की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास व 02 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई ।

वादिया द्वारा 17 नवंबर 2022 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना उल्दन पर मु.अ.सं.- 169/2022 धारा 376एबी भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय झांसी द्वारा अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम काटी थाना उल्दन, झांसी को आजीवन कारावास व 02 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंहं कुशवाहा, विवेचक उ.नि. अजमेर सिंह भदौरिया, कोर्ट मोहरिर म.का. जुलेखा व कोर्ट मोहरिर म.का. पूजा चाहर व विशेष कोर्ट मोहर्रिर म.का. गुंजन तोमर व पैरोकार का. शरद कुमार थाना-उल्दन, जनपद-झाँसी का विशेष योगदान रहा।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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