दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

झांसी :पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित दोषी को 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार जुर्माना

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झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित को सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर संजू सिंह अहिरवार को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया।

वादी द्वारा 13 नवंबर 2018 को दी गयी तहरीर के आधार पर थाना उल्दन पर मु.अ.सं.- 134/2018 धारा 354क, 452 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त संजू सिंह अहिरवार पुत्र स्व. मुलू अहिरवार निवासी नोटा थाना उल्दन झांसी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उपनिरीक्षक रामकिशोर, कोर्ट मोहर्रिर म.का. जुलेखा व कोर्ट मोहर्रिर म.का. पूजा चाहर व पैरोकार का शरद कुमार थाना उल्दन का विशेष योगदान रहा।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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