हत्या मामले में दोषी को सजा

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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झांसी । बुंदेलखंड के झांसी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय ने  थाना सीपरी बाजार में हुए हत्या मामले  के दोषी को आज आजीवन कारावास तथा 22,000 रुपये के अर्थदण्ड  की सजा सुनाई।

आजीवन कारावास

जिला शासकीय अधिवक्ता -फौजदारी (डीजीसी- क्राइम) मृदुल कांत श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि थाना सीपरी बाजार में 10 जून 2023 को अंकित  के भाई सुशांत उर्फ प्रिंस की चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी । पुलिस जांच में हत्या आरोपी के रूप में अमित उर्फ मार्शल  का नाम सामने आया था जिसके बाद थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

मार्शल के खिलाफ धारा 302, 323,504, 506, 34 व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद शुरू की गई जांच में पुलिस ने हत्यारोपी मार्शल को 11 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं इसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी अमित को  न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे भेज दिया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में छह प्रत्यक्षदर्शी गवाह अदालत में पेश किए गए, जिनमें अंकित  और अंशुल  शामिल थे। इस मामले में मुख्य गवाह के रूप में मोहिनी को अदालत में पेश किया गया जिसके साथ फोन पर की गई बातचीत में मार्शल ने घटना को अंजाम देने से दो दिन पहले धमकी दी थी कि वह प्रिंस की हत्या कर देगा। इसकी कॉल डिटेल और पेन ड्राइव सभी को साक्ष्य के रूप में न केवल जांच में सम्मिलित किया गया अपितु अदालत के समक्ष भी पेश किया गया। इन सभी साक्ष्यों को कोर्ट ने मानते हुएमार्शल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

उन्होंने बताया कि हत्यारोपी मार्शल और मृतक के बीच पैसे को लेकर कोई विवाद था और उसने मृतक को 9 जून 2023 को धमकी दी थी कि वह उसकी हत्या कर देगा। इसके बाद 10 जून को मार्शल ने इस घटना को अंजाम भी दे दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी श्री श्रीवास्तव के साथ-साथ उनके सहायक रवि गोस्वामी ने की।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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