पुराने स्कूली वाहन

जालौन: पुराने स्कूली वाहनों पर परमिट निरस्तीकरण व सीज की चेतावनी

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जालौन। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने जनपद के सभी विद्यालयों को स्कूली वाहनों के अभिलेख तत्काल अद्यतन कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके अथवा आवश्यक दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने वाले वाहनों के संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सौम्या पाण्डेय ने बताया कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका नवीनीकरण शीघ्र कराया जाए। ऐसा न होने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके स्कूली वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

परिवहन विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां संचालित वाहनों की समीक्षा करने तथा पुराने वाहनों का संचालन तत्काल बंद कर उनके परमिट निरस्त कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जल्द ही विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान यदि कोई भी निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराना स्कूली वाहन सड़क पर संचालित मिलता है तो उसे तत्काल सीज करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।

अनिल वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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