झांसी में निषेधाज्ञा

झांसी में 30 अप्रैल तक लगायी गयी निषेधाज्ञा

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झांसी 17 मार्च । झांसी जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों ,कोविड संबंधी कार्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाये जाने की आज घाेषणा की।

जिला मजिस्ट्रेट  रविन्द्र कुमार द्वारा  महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ई-उल-फितर तथा अन्य पर्वो के दृष्टिगत एवं कोविड़ सम्बन्धित कार्यो तथा सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षा के दौरान शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित की गयी है।

      जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद झांसी हेतु दप्रसं की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जनपद के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा।

      जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा,रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

     यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया गया है, जो सम्पूर्ण जनपद झांसी क्षेत्रान्तर्गत  30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा। यह आदेश  जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा और उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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