हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

झांसी28 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के झांसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद दोषी सिद्ध होने पर अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि थाना टोडीफतेहपुर के गांव पण्डवाहा
निवासी वादी मुकदमा साहब सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद ने थाना टोडीफतेहपुर में 26 मई 2017 को को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि इसी दिन शाम के समय वह अपने भाई रमाकान्त पटेल और पिता द्वारका प्रसाद के साथ घर के बाहर बैठा था। तभी उसके गांव का आशाराम पटेल पुत्र बाबूलाल पटेल कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके भाई को अकारण गाली देते हुए उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

जब उसने भाई को बचाने का प्रयास किया, तो आशाराम जान से मारने की धमकी देते हुए खेतों की ओर भाग गया। रमाकांत को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल मऊरानीपुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई रमाकान्त की हत्या आशाराम उर्फ भदौरिया ने कुल्हाड़ी से मारकर कर दी है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना टोडीफतेहपुर में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया , जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर सिद्धदोष अभियुक्त आशाराम को भा़ द़ स़ं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड और अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा 506 के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

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