झांसी।विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सात वर्ष पूर्व पड़ोस में रहने वाली महज सात वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई , साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार 13 जून 2019 को अभियुक्त अरुण रायकवार ने पड़ोस में ही रहने वाली मासूम बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली में अभियुक्त अरूण रायकवार के खिलाफ धारा 376 क, ख आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध पाया गया ।
अरुण रायकवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
