जमानत याचिका निरस्त

छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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झांसी 20 सितंबर । झांसी की  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में किशोरी के साथ छेड़छाड़,बलात्कार व जान से मारने की धमकी के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया है।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार सूचनाकर्ती ने थाना नवाबाद में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव के विरुद्ध 04 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके निवास पर जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव पुत्र बादाम सिंह यादव उसकी गैर मौजूदगी में काफी समय पूर्व से आता जाता रहता था। जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू यादव01 अप्रैल 2023 को  पूर्व की भांति उसकी गैर मौजूदगी में घर आया, वादिया अचानक घर पर लौटी तो देखा कि उसकी पुत्री (पीड़िता), उम्र करीब 17 वर्ष के साथ  जितेन्द्र अश्लील हरकतें कर रहा था।वादिया ने तुरन्त शोर मचाया तो काफी लोग आ गये और उसे पकड़ लिया।

जब वादिया ने अपनी पुत्री / पीड़िता से पूछा तो उसने बताया कि जितेन्द्र यादव उससे करीब 4 साल पूर्व से जबरदस्ती बलात्कार कर रहा है और अश्लील वीडियो बना लिया है।

उक्त वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। वादिया की पुत्री ने वीडियो वायरल होने के भय के कारण यह बात नहीं बताई। वादिया द्वारा 112.पुलिस कन्ट्रोल रूम को फोन किया।
जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव पुलिस को देखते ही मौके से भाग गया।धारा 376, 354, 506 भाद०सं० व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा थाना नवाबाद में दर्ज किया गया।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह यादव उर्फ जीतू पुत्र बादाम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज कर दी गयी।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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