अपहरण के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त  

एक माह की बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पिता को छह साल की सजा

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) शरद कुमार चौधरी के न्यायालय ने आवेश में आकर एक माह की मासूम बच्ची की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता को 06 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप(पिंटू) राजपूत के अनुसार अम्बावाय निवासी वादी मुकदमा ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 09 मार्च 2020 को प्रातः करीब सात बजे मेरे पोते कमलेश उर्फ कल्लन ने अपने बीस हजार रूपये को लेकर राजू से गाली गलौज की थी। राजू ने गाली देने को मना किया तो कमलेश ने उसे देख लेने की धमकी दी। इसके बाद कमलेश ने गुस्से में आकर अपनी एक माह की लड़की भावना व तीन साल के लड़के वंश को घर के सामने पक्की सड़क पर पटक दिया जिससे दोनों बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गए थे , जिन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया, जिसमें लड़की भावना की मृत्यु हो गयी तथा वंश का उपचार चल रहा है। तहरीर के आधार पर धारा 304,323,504 भादसं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त कमलेश उर्फ कल्लन को धारा 304 भादसं में 06 वर्ष 01 माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास , धारा 323 भादसं में एक वर्ष के कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न जमा करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 504 भादसं में 02 वर्ष के कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न जमा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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