झांसी । जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) एस के अग्रवाल, ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अन्तर्गत ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाना है, जिसमें प्रदेश में संचालित सभी ऑटो व टैक्सी चालकों एवं उनके आश्रितों को सम्मिलित किया गया है।

गौरतलब है कि दिसम्बर 2022 से पूर्व पंजीकृत उक्त श्रेणी के वाहन चालकों का विवरण पूर्ण करा लिया गया था। वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में जिन ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी का पंजीयन हुआ है, उनके वाहन चालक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, के काउण्टर नम्बर 10 से उक्त विवरण प्रदान करने के सम्बन्धित प्रारूप प्राप्त कर लें। अगले 10 दिन में वांछित सूचनाओं के साथ अपना प्रपत्र काउण्टर नं. 10 पर जमा कर दें, जिससे आयुष्मान योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान किये जाने सम्बन्धित कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके।
एआरटीओ एस के अग्रवाल ने बताया कि उपरोक्त योजना वाहन चालकों के लिए है, अतः वाहन चालक एवं उनके परिवार सदस्यों के आधार कार्ड एवं परिवारिक सदस्यता सिद्ध करने के लिए, राशन कार्ड की प्रति अथवा अन्य प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। वाहन चालक द्वारा उक्त योजना का लाभप्राप्त करने के लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी से प्रारूप का सत्यापन कराना होगा।
जनपद के ऑटो रिक्शा एवं टैम्पो टैक्सी के वाहन स्वामी अपने चालकों के हित में एवं यदि वह स्वयं अपने वाहन का संचालन करते है, तो कार्यालय से उक्त प्रारूप प्राप्त कर योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकते है।
