झांसी। बुंदेलखंड के झांसी महानगर में त्योहारी सीजन में बाहर खाने के शौकीनों और बड़ी बड़ी नामचीन दुकानों से मिठाई लेने वालों को बेहद सावधान रहने की दरकार है।

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने महानगर में खाने पीने के मामले में सरवरिया स्वीट्स नंदरपुरा और श्रीनाथ होटल के साथ साथ कई अन्य प्रतिष्ठानों पर छापे मारे । इस छापे के दौरान टीम को दुकानों पर न केवल जबरदस्त गंदगी मिली बल्कि नोटिस भी जारी किया गया। टीम ने खाद्य सामग्री जैसे खोया, छेन, हल्दी, घी और बफीँ आदि के सेंपल लेकर जांच के लिए राजकीय लैब भेजे।
झांसी प्रशासन त्योहारी सीजन में विभिन्न खाने पीने की दुकानों पर साफ सफाई और बनायी गयी चीजों की गुणवत्ता को लेकर इन दिनों काफी कड़ाई बरत रहा है। इसी क्रम में एफडीए की टीम ने गुरूवार को महानगर के कई जाने माने प्रतिष्ठानों और दुकानों तथा होटल और रेस्टोरेंटंस में छापे मारे।

आयुक्त खाद्य सह अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्ध सुनिश्चित करने के क्रम में आज सरवरिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट मेन रोड नंदनपुरा के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, प्रतिष्ठान में अत्यधिक गंदगी पाई गई जिसे तत्काल साफ-सफाई करने हेतु निर्देशित करते हुए एक नोटिस भी जारी किया गया।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान खोया, दूध, चटनी, छेना रसगुल्ला, घी ,हल्दी और बर्फी के नमूने भी संग्रहित किए गए, सभी को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है। इसके पश्चात टीम द्वारा श्रीनाथ होटल एवं रेस्टोरेंट सिविल लाइन के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए पनीर के नमूने संग्रहित किये गये है जिन्हें जांच के लिए राजकीय लैब भेजा जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से आला घाट मंडी शिवपुरी रोड पर क्षेत्र में प्रचार- प्रसार करते हुए लगभग 25 से 30 खाद्य कारोबारियों एवं लगभग 300 से 350 आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरुक किया गया एवं कटे-फटे फल सब्जी न बेचने के लिए ठेले वालों को जागरुक किया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य ने लोगों को बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को का सेवन न करें।
उन्होंने बताया कि सभी खाद्य व्यवसायियों के लिए खाद्य पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है , ऐसा न करने पर एफएसएस अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह की जेल के साथ 05 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झांसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) – II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन