झांसी । बुंदेलखंड में झांसी स्थित स्पेशल डकैती कोर्ट ने थाना टोडीफतेहपुर में फरवरी 2023 में हुई डकैती मामले की सुनवाई के बाद नौ आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने प्रत्येक को 33 -33 साल के कठोर कारावास और 75 हजार के जुर्माने की सजा सुनायी।
नौ मार्च 2023 को थाना टोडीफतेहपुर में वादी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 30/2023 धारा 395, 411, 412, 413, 414, 120बी भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था। झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, इसी क्रम में न्यायालय ने आज सभी आरोपियों पर सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होने पर सजा सुनायी।
न्यायालय ने सोनू रायकवार पुत्र सत्ते निवासी नईबस्ती थाना बडागाँव , बन्टी उर्फ सुलेमान खान पुत्र स्व० रहमान खान निवसी बराठा थाना बडागाँव , सतेन्द्र पुत्र स्व० अगर सिंह निवासी करहिया थाना करहिया ग्वालियर (म0प्र0) , अमन राइन पुत्र हमीद राइन निवासी इमामबाडा भन्डारीगेट उन्नाव चौकी गेट थाना कोतवाली , अमन कुमार अहिरवार पुत्र प्यारे लाल अहिरवार निवासी अम्बेडकर नगर तालपुरा श्री गणेश होटल के पीछे थाना नवाबाद , दीपक कुशवाहा पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा निवासी कुरठाई थाना टोडीफतेहपुर , राजदीप गूजर पुत्र भागीरथ सिंह , अरविन्द गूजर पुत्र लायकराम , कुल्दीप गौर पुत्र राजू गौर निवासी पाठसेन बिजौली ग्वालियर (म०प्र०) को 33-33 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 75 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
आरोपियों के खिलाफ दोष साबित कर दण्डित कराने में एडीजीसी विपिन मिश्रा, विवेचक निरीक्षक अनुराग अवस्थी, कोर्ट मुहर्रिर का0 106 अरविन्द कुमार व पैरोकार का० जितेन्द्र यादव थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झांसी का विशेष योगदान रहा।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन