न्यायालय का आदेश

झांसी: दहेज लोभी पति को 10 साल का सश्रम कारावास

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झांसी 15 फरवरी । झांसी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 02 विजय कुमार वर्मा- प्रथम की अदालत में दहेज लोभी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) देवेन्द्र पांचाल के अनुसार विगत 01 जुलाई 2021 को वादी मुकदमा रामकिशन पुत्र स्व० सीताराम ने थाना प्रेमनगर में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री  लक्ष्मी देवी की शादी विगत 25 फरवरी 2021को जगदेव पुत्र स्व० पन्नालाल निवासी पुलिया नम्बर 09 कछियाना मोहल्ला के साथ सम्पन्न हुई थी। उसने अपनी हैसियत के अनुसार करीब चार लाख की शादी की थी परन्तु उक्त दान दहेज से पुत्री के ससुराली संतुष्ट नहीं थे,जेठ डालचन्द, जेठानी रामश्री व जगदेव आये दिन दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे।
लड़की के ससुराली एक अपाचे गाडी ,एक सोने की जंजीर व वाशिंग मशीन की और मांग कर रहे थे। वह अपनी पुत्री की ससुराल गया और ससुराली जनों को समझाया परन्तु कोई परिवर्तन नहीं आया, और इतना तंग व प्रताडित किया कि उसकी पुत्री ने 30 जून 2021 को फांसी लगा ली जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
वादी को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया । पुत्री की ससुराल पहुंचा तब तक उसकी पुत्री को फांसी के फंदे से उतार लिया गया था।पुत्री श को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रामकिशन की उक्त तहरीर के आधार पर धारा 4989 304 वी भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना प्रेमनगर पर अभियुक्तगण जगदेव, डालचन्द्र एवं  रामश्री के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त जगदेव को धारा 304 बी भा०द०सं० के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास ,धारा 498 ए भाद०स० के आरोप में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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