नवाबाद थाने में छह जून 2023 को दर्ज मुकदमा संख्या 222/2023 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले में झांसी पुलिस और विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने सुजीत अहिरवार पुत्र प्रेमनारायण निवासी ग्राम मुस्तरा, थाना नवाबाद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रकाश पाठक, विवेचक निरीक्षक इंद्रपाल सरोज, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार, महिला कांस्टेबल चंचल कुमारी और पैरोकार महिला कांस्टेबल ऋतु चौधरी का विशेष योगदान रहा।
