नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा

झांसी: चोरी के मामले में दोषी को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 15 हज़ार का अर्थदण्ड

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झांसी । जिले की स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने  चोरी के अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रमोद को आज 03 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रु. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।

15 जुलाई 2017 को वादी द्वारा थाना गरौठा में मु.अ.सं. 285/2017 धारा 394/411 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त के संबंध में झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट अभियुक्त प्रमोद पुत्र झलकराम निवासी नई बस्ती दुरखुरू थाना गरौठा जनपद झांसी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आरोपी पर दोषसिद्ध कराने में एडीजीसी विपिन मिश्रा, विवेचक उपनिरीक्षक जयवीर सिंह यादव, कोर्ट मुहर्रिर का. अरविन्द कुमार व पैरोकार का. अभय कुमार थाना गरौठा जनपद झांसी का विशेष योगदान रहा ।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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