झांसी 10 अप्रैल। झांसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी एन मिश्र की अदालत में हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी दो भाइयों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बिरगा रायकवार ने विगत 29 जनवरी 2024 को थाना कटेरा में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह ग्राम पुखरया खिरक का मूल निवासी है। उसने बताया कि 28 और 29 जनवरी 2024 की दरमियानी रात में उसके सगे भाई महेश (32) की गांव के जमना पुत्र चन्ना, कमलेश पुत्र हरीपत, राजू पुत्र चन्ना एवं मुकेश पुत्र वत्तू ने मिलकर नुकीले पत्थर से मार कर हत्या कर दी है। यह घटना उसके सरसों के खेत की है।
उक्त तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्तगण जमना, कमलेश, राजू व मुकेश के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना उपरान्त आरोप पत्रअभियुक्त गण खेमचन्द्र व हरीसिंह के विरूद्ध धारा 302 भादस के अन्तर्गत प्रेषित किया गया।
इस मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी खेमचन्द्र रायकवार ,हरीसिंह रायकवार पुत्रगण स्व हरीपत रायकवार निवासी ग्राम पुखरिया खिरक कटेरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन