झांसी 11 मार्च । बुंदेलखंड के झांसी स्थित बुंदेलखंड महाविद्यालय (बीकेडी) परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज 96 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे।
बीकेडी परिसर में समाज कल्याण विभाग झांसी द्वारा संचालित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद की अध्यक्षता में किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सदस्य, विधान परिषद रमा निरंजन मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासिन अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात् जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव द्वारा मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, कर्मकारीगण, लाभार्थियों, परिजनों एवं रिश्तेदारों की उपस्थिति में मतदाता शपथ दिलायी गयी।
उन्होंने कहा “ हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण अस्था रखते हुये यह शपथ लेते है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाये रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शन्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुये, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुये बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगें।”
सदस्य, विधान परिषद रमा निरंजन ने कहा कि आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 96 प्रतिभागी वर-वधुओं को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को एक ही मंच पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपका जीवन सुखमय, समृद्ध हो एवं आप अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाते हुए आगे बढ़े।
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत रू 02.00 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से निःशुल्क सम्पन्न कराया जाता है। इस हेतु शासन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली सहायता रू0 51,000/- की धनराशि में से रू0 35,000/- कन्या के खाते में भेजे जाते हैं, रू0 10,000/- की सामग्री दी जाती है और
रू0 6,000/- प्रति जोड़े की दर से विवाह आयोजन में व्यय होती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ हेतु समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। उक्त सहायता हेतु कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी होने चाहिए, आवेदक के परिवार की आय 02.00 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए।विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य है।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन