जमानत याचिका निरस्त

जानलेवा हमला करने की आरोपी महिला की जमानत खारिज

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झांसी 24 दिसंबर। झांसी के विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा घर में घुसकर जानलेवा हमले की आरोपी महिला का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आज निरस्त कर दिया गया।
जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादिया  रश्मि देवी ने थाना टहरौली में 14 अक्टूबर 2022 को तहरीर देते हुए बताया था कि 07  अक्टूबर 22 को शाम करीब छः बजे पड़ौस में रहने वाले चेतराम, नरेन्द्र, अनिल, विमला पत्नी चेतराम, कु० सोनम पुत्री चेतराम पूर्व में हुये जानवरों के विवाद को लेकर एक राय होकर बंदूक, कुल्हाड़ी, फर्सा , लुहागी, लाठी, डण्डा लेकर हमारे घर में घुस आये और गाली गलौच करने लगे। मना करने पर गाली गलौच करते हुये ससुर राम सिंह राजपूत को जान से मारने की नीयत से सीने पर बंदूक रखकर कुल्हाड़ी मार दी और मरणासन्न कर दिया।

झगड़े की आवाज सुनकर पति प्रकाश चन्द व वह बीच बचाव करने पहुंची तो उसे भी लाठी-डण्डों से मारा पीटा जिससे वह व पति प्रकाश चन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए । चेतराम, नरेन्द्र, अनिल, विमला देवी, सोनम जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । ससुर राम सिंह व प्रकाश का इलाज मेडिकल कालेज में चल रहा है, जिनकी हालत बहुत ही खराब है। इसके बाद 09 अक्टूबर को मेडिकल कालेज से घर पर खाना लेने आयी तो लखनलाल ने गाली गलौज कर मैन गेट में लात मारी। वह अपने पति, ससुर के इलाज में देखरेख करती रही। इसके बाद रिपोर्ट करने पहुंची।उक्त तहरीर के आधार पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,148,307,452,324,504, 506 भा०द०सं० का अभियोग दर्ज
किया गया ।

उक्त मामले में अभियुक्ता  विमला द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।

वैभव सिंह

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