दुष्कर्म के मामले में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

नशे के सौदागर को तीन वर्ष का कठोर कारावास, दस हजार रूपये अर्थदण्ड

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झांसी ।  विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय)शरद कुमार चौधरी ने दो साथियों के साथ अवैध चरस रखने के आरोप में पकड़े गए नशे के सौदागर को  03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक नोडल अधिकारी दीपक तिवारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि तीन व्यक्ति ग्वालियर रोड पर पठौरिया मोड़ पर बिना नम्बर की मोटरसाईकिल से साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं । मुखबिर के बताये स्थान पर तीन व्यक्ति खड़े होकर बातें कर रहे। पुलिस  को देखकर उन्होंने मोटरसाईकिल पर बैठकर भागना चाहा तो घेराबंदी कर पुलिस ने होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर के पास ग्वालियर रोड पर तीनों व्यक्तियों को मोटरसाईकिल के साथ पकड़ लिया।

पकड़े व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो तीनों ने बताया कि उन लोगों के पास चरस है। उन्होंने अपने नाम रूपेश कुशवाहा पुत्र रामचरन बताया ,राजेन्द्र प्रजापति पुत्र श्यामलाल व बब्लू नंगा पुत्र असगर अली बताये जिनकी जामातलाशी में करीब दो किलोग्राम चरस बरामद की । बाइक के संबंध में बताया कि यह गाड़ी उन  तीनों ने लगभग तीन माह पूर्व मोहल्ला मेहंदी बाग पटला के हनुमान जी के पास से चोरी की थी। इसकी नम्बर प्लेट मिटाकर हम लोग तभी से इसका प्रयोग कर रहे है।  पुलिस द्वारा धारा-08/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट व धारा-411 भा०दं०सं० के अपराध में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त राजेन्द्र प्रजापति को धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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