झांसी 12 जनवरी। झांसी के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट .) / अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०- 5 आनन्द प्रकाश तृतीय ने अवैध रूप से चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।
जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि 01 अक्टूबर 2010 को एस०आई० करन सिंह परिहार पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे जब कम्पनी बाग से घुघुवा की तरफ जा रहे थे, तो झरना तिराहे व घुघुवा के बीच सड़क पर बनी पुलिया से थोड़ी पहले एक व्यक्ति के बदमाश होने का शक होने पर उसे टोका । जब वह रोकने पर नहीं रुका तब घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया ।
गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम अमित साहू पुत्र हरीशंकर साहू निवासी सिनौनिया फाटक बरुआसागर बताया,तलाशी में उसके कब्जे से 250 ग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुआ । थाना बरुआसागर में उसके खिलाफ धारा 18/ 20 एन०डी०पी०एस०एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित साहू को धारा 18/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
एन०डी०पी०एस०एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित साहू को धारा 18/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
वैभव सिंह