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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड

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झांसी 06 जुलाई । बुंदेलखंड के झांसी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से छेड़-छाड़ से संबंधित अभियुक्त 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

दिनांक 13.07.2018 को थाना मोठ पर मु.अ.सं. 207/2018 धारा 354ए भादवि, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)डी एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त के संबंध में  झांसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट  जनपद झांसी द्वारा अभियुक्त शिब्बू उर्फ शंभूदयाल कुशवाहा पुत्र मोहन निवासी ग्राम अमरा थाना मोठ जनपद झांसी को 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दण्डित कराने में एडीजीसी  विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक क्षेत्राधिकारी  ठाकुरदीन पाल, कोर्ट मुहर्रिर झांसी हे का 0112 अरविन्द कुमार, स्पेशल पैरोकार झांसी म ़ का ़ 1957 गुंजन तोमर तथा पैरोकार थाना मोठ का 0551 मोहित कुमार साहू का विशेष योगदान रहा।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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