झांसी 31 मार्च । झांसी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधि० सहित बलात्कार),न्यायालय सं०- 9,फरीदा बेगम की अदालत में 13 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को आज 20 -20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी।
विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज थाना नवाबाद को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह पिछले 30 वर्ष से न्यू आरटीओ ऑफिस
के पास मजदूरी करता है। वहीं पर अस्थाई निवास करता है। उसकी पुत्री पीडिता उम्र 13 वर्ष 04 माह जिसे 30 जून 2014 समय सुबह आठ बजे घर से कोई बहला फुसला कर भगा ले गया है। काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा है। तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद में अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत मुकदमा
पंजीकृत किया गया।
पूरे मामले की जांच के बाद विवेचक द्वारा तीन अभियुक्तों अशोक टैम्पो, सेवक कुशवाहा, नंदलाल कुशवाहा एवं प्रकाश कुशवाहा के विरुद्ध अलग-अलग आरोप पत्र अन्तर्गत धारा- 363, 366, 376 डी, 504, 506 भादंसं व धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धारा-3 (2)(5) एससीएसटी एक्ट के तहत न्यायालय में प्रेषित किये गये। इस बीच एक अभियुक्त नंदलाल कुशवाहा की मृत्यु हो गयी ।
प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अशोक उर्फ टैम्पो पुत्र स्व० कालीचरन निवासी मद्रासी कॉलोनी बडागांव गेट बाहर नारायन बाग चौराहा थाना कोतवाली,सेवक कुशवाहा पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी बुढानपुर थाना बामौर जिला शिवपुरी व प्रकाश कुशवाहा पुत्र नारायन जू दास निवासी ग्राम धर्मपुरा थाना मायापुर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश
को धारा 376 डी भा. दं. सं.के अपराध के लिए 20-20(बीस-बीस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
आदेश में कहा गया कि अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को तीन- तीन माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 366 भादंसं के अपराध के लिये 07-07 (सात-सात) वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 363 भादंसं के अपराध के लिए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 506 भादंसं के अपराध के लिए 02-02 (दो-दो) वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 (पन्द्रह-पन्द्रह) दिन के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीडिता को पचास प्रतिशत धनराशि दंड प्रक्रिया संहिता(दंप्रसं) की धारा 357 ए के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी ।
गौरतलब है कि उक्त न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए एक सप्ताह में ही कई मुकदमों में दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनायी है और इस कारण अभियुक्तों में खौफ व्याप्त है।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन