दस साल का कारावास व अर्थदंड

दहेज के लिए बहु की हत्या के दोषियों को दस दस साल का कारावास व अर्थदंड

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झांसी 12 जनवरी। बुंदेलखंड के झांसी में अपर अपर सत्र न्यायाधीश  (द्रुतगामी न्यायालय महिलाओं के विरूद्ध अपराध) जितेन्द्र यादव की अदालत में दो लाख रूपये की मांग पूरी न होने पर बहु की हत्या को अंजाम देने के मामले में दोषी पाये गये पति, सास-ससुर और ननद को दस साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) संजय कुमार पाण्डेय के अनुसार मुकरयाना निवासी वादी मुकदमा मोहम्मद सिददीक पुत्र स्व० याकूब ने थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था उसकी लड़की रानीखान की शादी 25 दिसंबर 2016 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार आवास विकास कालोनी निवासी तारिक अनवर पुत्र इस्तयाक के साथ हुई थी।

जिसमें उसने तारिक अनवर ,उसके पिता इस्तयाक, मां श्रीमती किशवर सुल्ताना व बहन शीरीन उर्फ चीनू की मांग के अनुसार 12 लाख रूपये का सामान, जेवरात व नकदी आदि दिया था। इस दहेज से वह सन्तुष्ट नहीं थे और सभी लोग दो लाख रूपये की मांग करते रहे, न देने पर वादी की लड़की के साथ मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते रहे ।

वादी की बेटी रानीखान ने  इस सम्बन्ध में महिला थाना व थाना सीपरी बाजार में कई बार प्रार्थना पत्र दिये, जिस पर कार्यवाही होने पर दोबारा गलती न करने का आश्वासन देकर राजीनामा करके रानीखान को अपने साथ ले जाते थे कि अब हम लोग ठीक से रखेगें और कोई तकलीफ नहीं होने देगें।  सुबह सभी ससुराली जनों ने 11 मार्च 2021 की रानी खान के साथ मार पीट कर दो लाख रूपये लाने का दबाव बनाते हुए कहा कि तू तीन तलाक लेकर यहां से चली जा नहीं तो तुझे जान से मार देगें। इसका मुकदमा रानी खान ने धारा 498ए, 323, 504, 506 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना सीपरी बाजार में पंजीकृत कराया था। परिवार बर्बाद न हो इसलिये वादी ने ससुरालियों की गलती मानने पर लड़की को वहीं ससुराल में रहने के लिये कहा और वह वहीं रह रही थी।

01 अप्रैल 2021 की रात्रि रानी ने अपने छोटे भाई कामिल को फोन करके बताया कि उसके ससुराल वाले तारिक अनवर, इश्तयाक, किश्वर सुल्ताना, शीरिन उर्फ चीनू ने जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक में  कुछ पिला दिया है, जिससे उसे बड़ी बैचेनी व घबराहट हो रही है। इस सूचना पर आदिल व आकिल आदि रानी खान की ससुराल आवास विकास पहुंचे तो रानी खान को ले जाने के लिये  सरकारी एम्बुलेंस खड़ी थी, उसको मेडीकल कालेज ले जाया गया । जहां दौरान इलाज रानी खान का इंतकाल हो गया। वादी का आरोप था कि सभी ससुरालियों ने दो लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण उसकी पुत्री को मार डाला है ।

वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना सीपरी बाजार में अभियुक्तगण तारिक अनवर, इश्तियाक, किश्वर सुल्ताना व शीरिन उर्फ चीनू के विरूद्ध
धारा-304 बी भादंसं व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 02 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध तारिक अनवर, मुहम्मद इश्तियाक, श्रीमती किश्वर सुल्ताना व शिरीन उर्फ चीनू को धारा 304बी आईपीसी में  10 वर्ष के कारावास ,धारा 498ए आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 4 डीपी एक्ट के  अन्तर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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