झांसी सदर विधायक रवि शर्मा

सज़ा सुनाये जाने के बाद क्या करेंगे विधायक रवि शर्मा

नहीं किया कोई अपराध, करेंगे अपील:रवि शर्मा

झांसी 09 मई । झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने एसीजेएम कन्हैया कुमार के न्यायालय  द्वारा  उनके साथ अन्य दोषियों को लेकर मंगलवार को सुनायी गयी सजा के फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करने की बात  कही।

इस फैसले पर श्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, यदि अपराध किया होता तो जुर्माना भी भरते और सजा भी काटते । उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे  जबकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई लोगों ने न्यायालय में 15 सौ रुपए अदा कर दिए है।

श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2006 में ढाबा संचालक  के पुत्र का अपहरण कर लिया गया था । इसकी सूचना मिलने पर वह  मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों ने सड़क पर एक ओर जाम लगाया हुआ था,दूसरी तरफ से रास्ता चालू था, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी ,जिसके इशारे पर पुलिस ने दर्जनों लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और कई अन्य को सत्ता के इशारे पर क्लीन चिट दे दी गयी थी।

सदर विधायक ने अब अपील की बात कही है और उनके साथ साथ कुछ अन्य अभियुक्तों ने भी इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

गौरतलब है कि  9 जून 2006 में थाना प्रेमनगर की बिजौली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रिंकू राजपूत का डकैतों ने अपहरण कर पांच लाख की फिरौती की मांग की थी। अपहृत की सकुशल बरामदगी के लिए झांसी से सदर विधायक रवि शर्मा,नगर पालिका अध्यक्ष धन्नू लाल गौतम, कांग्रेस व‌ बसपा  नेताओं समेत कई लोगों ने मौके पर पहुंच कर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए झांसी-ललितपुर हाईवे पर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था।

इस पर पुलिस प्रशासन ने सदर विधायक रवि शर्मा,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ धन्नू लाल समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ  अभियोग पंजीकृत कर लिया था। मामले का फैसला आते आते कुछ की मृत्यु, कई लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। इनमें से 16 लोगों के गैर हाजिर होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी, 41 अभियुक्तों की पत्रावली अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया कुमार के न्यायालय में विचाराधीन थी ।

न्यायालय ने मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा सदर विधायक  रवि शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ धन्नू लाल गौतम आदि को दोषी मानते हुए पंद्रह सौ रुपए जुर्माना अदा न करने पर एक माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। वहीं एक आरोपी रामबाबू  पाठक रेलवे कर्मचारी को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि घटना वाले दिन वह घटना स्थल पर नही था ।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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