हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

झांसी 16 फरवरी । झांसी के विशेष न्यायाधीश,एस. सी. एस. टी एक्ट,शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना टोडी फतेहपुर में रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि 15 मई को रात्रि लगभग दस बजे उसके पिता खाना खाने के बाद घर के बाहर चबूतरे पर लेट गये थे और वह पत्नी सहित घर की छत पर लेटा , सुबह जागा और नीचे आया तो देखा पिता मृत अवस्था में पड़े थे। उनके सिर में धारदार हथियार कुल्हाड़ी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। विगत रात्रि लगभग 09बजे पडोसी रामप्रसाद व उनके साथी विक्रम सिंह से नल को लेकर झगडा हुआ था। संदेह है कि घटना में इन्हीं लोगो का हाथ हो सकता है।

      तहरीर पर पुलिस द्वारा धारा धारा 302 भा. द. सं. एवं धारा 3 (2) 5 एस. सी. एस. टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी/अभियुक्त विक्रम लोधी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

भारत की संस्कृति का लोहा अब पूरा विश्व मान रहा है: डा रवींद्र शुक्ल

Next Story

जालौन:युवक ने वीडियो कॉल के दौरान खुद को मारी गोली, मौत

Latest from बुंदेलखंड