झांसी । बुंदेलखंड के झांसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने के मामले में दोषी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश ने बताया कि फरवरी 2021 में सुबह करीब सात बजे करगुवा जी मंदिर के पास रहने वाले दलित परिवार की आठ वर्षीय पुत्री दूध लेने गई थी। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे सदीप जैन ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर उसे कमरे में ले जाकर रेप करने के बाद उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी ।
साक्ष्य छुपाने के लिए बालिका के शव को पास में बने खाली प्लॉट में फेंक दिया था। काफी देर तक बालिका घर नहीं लौटी और परिजनों ने उसकी खोजबीन करते हुए पुलिस को सूचना दी।
घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकला था। पुलिस टीमों ने जांच पड़ताल करते हुए खाली प्लॉट से बालिका का शव बरामद कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन निवासी पृथ्वीपुर मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामला जघन्य और रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
शासन के निर्देश पर इसकी प्रकरण की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई के दौरान आज न्यायालय ने अभियुक्त संदीप जैन पर बालिका का रेप कर हत्या करने का दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।