हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा

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झांसी 22 अगस्त । झांसी के अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या – 2 विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में हत्या का आरोप सिद्ध होने पर   अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र पांचाल ने बताया कि वादी मुकदमा रामेश्वर पुत्र स्व. श्याम लाल अहिरवार, निवासी अम्बेडकर नगर तालपुरा ने थाना   नवाबाद में तहरीर दी थी कि 30 मार्च 2010 को उसके पुत्र गौतम के पास न्यू कालोनी तालपुरा निवासी रजनीश पुत्र स्व० कन्हैयालाल अहिरवार का फोन  समय करीब 04 बजे शाम को आया और उसके बुलाने पर गौतम चला गया। वहीं कछियाना मुहल्ले में कु० मीनू पुत्री चन्द्रलाल ( चन्दा), उसके भाई भगवान दास , बट्टी एवं आजाद कसाई निवासी बाहर ओरछा गेट कसाई मण्डी एवं अन्य लोगों ने अज्ञात कारणों से मेरे पुत्र गौतम को मारा पीटा व एक ने पीछे सिर के पास से गोली मार दी ।
गौतम अचेत होकर जमीन पर गिर गया एवं सभी मुल्जिमान भाग गये। उसे उठाकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
वादी मुकदमा रामेश्वर की लिखित तहरीर के आधार पर धारा- 147, 148, 149, 34, 302 भा०दं०सं० के तहत  रजनीश पुत्र स्व० कन्हैया लाल अहिरवार, कु. मीनू पुत्री चन्द्र लाल उर्फ चन्दा, भगवान दास, बट्टी व आजाद कसाई के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रजनीश उर्फ रजनेश को धारा 304 खण्ड भा०द०सं० में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 25 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष के कारावास एवं 2,000 रूपए अर्थदण्ड, अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के पिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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