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बिना वैध कारण के अलार्म चेन पुलिंग करने वालों पर झांसी मंडल सख्त

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झांसी। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल ट्रेनों में अनावश्यक रुप से अलार्म चेन पुलिंग  करने वालों के खिलाफ झांसी मंडल सख्त रवैया अपनाता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जाता रहा है।
जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के मध्य मंडल में 510 चेन पुलिंग के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 510 लोगों को गिरफ्तार कर कुल 1.13 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस अभियान का उद्देश्य रेल सेवाएं का समय पर संचालन और यात्रियों को अनावश्यक असुविधा से बचाना है।
स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर 91 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सभी की गिरफ्तारी हुई और 11,475 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
ग्वालियर स्टेशन* पर 208 मामलों में सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर 33,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
मुरैना स्टेशन* पर 56 मामलों में सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर 22,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
बांदा स्टेशन* पर 28 मामलों में सभी यात्रियों की गिरफ्तारी हुई और 16,100 रुपये जुर्माना वसूली की गई।
उरई स्टेशन* पर 11 मामलों में सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर 200 रुपये की जुर्माना वसूली की गई।
मंडल रेल प्रबंधक  दीपक कुमार सिन्हा ने कहा कि चेन पुलिंग की अवैध गतिविधि ट्रेनों के सुचारू संचालन में बाधा डालती है और यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। इसे रोकने के लिए मंडल द्वारा सख्त कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। यात्रियों से अपील है कि अनावश्यक चेन पुलिंग न करें और यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। चेन पुलिंग का दुरुपयोग न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि अन्य यात्रियों को भी असुविधा पहुंचाता है।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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