छेड़छाड़ के मामले में दोषी को कठोर कारावास

छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास , 10 हजार रुपए अर्थदण्ड

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झांसी । बुंदेलखंड के झांसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया मुकदमा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2018 को मेवातीपुरा निवासी शाहरूख पठान ने बहला-फुसला कर उसे व उसकी बहिन उम्र-करीब 16 वर्ष को सोनू के घर बुलाया फिर उसके साथ शाहरूख पठान ने अश्लील हरकतें की उसने मना किया तो नहीं माना।

तहरीर के आधार पर शाहरूख खान के विरुद्ध धारा-354,354 (क) भा.दं.सं.एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शाहरूख पठान के विरुद्ध धारा-354,354 (क) भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), झाँसी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी शाहरूख पठान को धारा-354 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एव 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 04 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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