न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा 

अवैध तालाब में डूबने से मासूम की मौत मामले में ढाई माह बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा 

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झांसी। बुंदेलखंड में झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी में अनधिकृत रूप से मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब में डूबने से कालोनी के ही ड्राई फ्रूट्स कारोबारी नाथूराम साहू के अबोध नाती भौमिक की मौत के मामले में ढाई माह बाद न्यायालय के आदेश से चार भूमि मालिकों के खिलाफ पुलिस को नामजद रिपोर्ट दर्ज करना पड़ी। यह रिपोर्ट धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत दर्ज की गई है।

इस मामले में सी जेएम झांसी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देते हुए नाथूराम साहू मूल निवासी सुभाषगंज झांसी, हाल स्थाई निवासी एफ ब्लाक ममता पार्षद वाली गली अयोध्यापुरी कालोनी थाना सीपरी बाजार ने बताया कि उसके घर के पीछे आम सड़क से लगी अभियुक्तगण सिमरधा निवासी खुमान, रामस्वरूप, भगवानदास एवं नारायण दास की जमीन है। उक्त जमीन पर अभियुक्त गण ने खुदाई करा कर जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया और उक्त तालाब में अभियुक्तगण मछली पालन का कार्य करते हैं।

अभियुक्तगण के इस तालाब के पानी में कई प्रकार के जहरीले जीव जन्तु निवास करते हैं जिस कारण दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में मोहल्ले वासियों ने कई बार प्रशासन से लिखित शिकायत की किन्तु अभियुक्तगण ने अपनी जमीन पर बनाये तालाब को समतल नहीं किया और न ही सड़क से लगे तालाब को घेरने हेतु कोई भी बाउण्ड्रीबाल का निर्माण कराया।

उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 25 को सुबह करीब 8 बजे उसका 22 माह का पौत्र भौमिक साहू पुत्र अभिषेक साहू खेलते हुए अभियुक्तगण की जमीन में बने तालाब में गिर गया तथा तालाब में कई फुट गहरा पानी था उस पानी में डूब गया। उसके पौत्र भौमिक साहू को मोहल्ले के कुछ लोगों ने तालाब के पानी से निकाला तथा उसे सूचित कर अस्पताल ले गये। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा पौत्र भौमिक साहू को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उसके पौत्र भौमिक साहू की मृत्यु अभियुक्त गण द्वारा जमीन में तालाब बनाने व तालाब के किनारे कोई बाउण्ड्रीबाल नहीं बनाने की लापरवाही के कारण घटित हुई है।

न्यायालय के आदेश पर सीपरी बाजार थाना पुलिस ने आरोपी सिमरधा निवासी खुमान, रामस्वरूप, भगवान दास एवं नारायण दास के खिलाफ रिपोर्ट धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत दर्ज कर ली गई है।

नाथूराम ने बताया कि घटना की लिखित सूचना थाना सीपरी बाजार झांसी में दी गई एवं एसएसपी झांसी व पुलिस के अन्य उच्चाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजी एवं जनसुनवाई केन्द्र में भी शिकायत भेजी तथा जीरो एफआईआर भी करवाई किन्तु प्रार्थी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जबकि समाचार पत्रों व सोशल मीडिया में भौमिक के डूबने से मृत्यु की खबर प्राथमिकता से प्रकाशित की गई थी।
इतना ही नहीं इस तालाब के संबंध में कालोनी वालों द्वारा लम्बे समय से लिखित शिकायतें की गई थीं। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप अबोध भौमिक की मौत हो गई। इस घटनाक्रम के बाद भी उक्त अवैध तालाब को समतल नहीं किया गया है जिससे भविष्य में इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है।

इस मामले में बच्चे के परिवार समेत मोहल्ले के लोग नगर निगम को भी दोषी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी शिकायत नगर निगम से भी की गई थी। पानी भरे होने से मच्छर पैदा हो रहे थे। खाली प्लॉट में गंदगी होने पर जुर्माना वसूलने का नियम है, इसके बावजूद निगम प्रशासन ने प्लॉट मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से प्लॉट मालिक ने अभी तक यहां बाउंड्रीवाल भी नहीं बनवाई।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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