दुष्कर्म के मामले में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दुष्कर्म के मामले में आरोपी देवर व पति को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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झांसी । अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा,झांसी कनिष्क सिंह के न्यायालय ने बलात्कार में असफल देवर द्वारा गला दबाकर हत्या के मामले में आरोपी देवर व पति को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी, उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर निरस्त कर दिए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार वादी ने अपनी बहन संतोषी की शादी वर्ष 2013 में देवेन्द्र सिंह पुत्र राजाराम निवासी कुड़री, थाना एरच के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो लाख रूपये नगद व समस्त दान दहेज के  साथ की थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये की मांग को लेकर ससुरालीजन पति देवेन्द्र सिंह व देवर धर्मेन्द्र उर्फ रामलला प्रताड़ित करते रहते थे, जिसकी शिकायत उसकी बहन ने अपने मायके में कई बार की।

बहन सन्तोषी ने बताया कि मेरा देवर धर्मेन्द्र उर्फ रामलला उस पर गन्दी नजर रखता है, परन्तु उसने संतोषी   को समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया कि आज नहीं तो कल सब सही हो जायेगा। इसी बीच संतोषी के तीन बच्चे हुये, परन्तु फिर भी  ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे।

06 दिसंबर 2025 की रात  संतोषी व उसका देवर धर्मेन्द्र उर्फ रामलला घर पर थे, तभी धर्मेन्द्र उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और कहा कि यदि तुम्हारे मायके वाले अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे है तो तुम मेरे साथ रहने लगो, मैं तुम्हें रूपये देता रहूंगा और उसने जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। जब संतोषी ने विरोध किया तो धर्मेन्द्र उर्फ रामलला ने संतोषी का गला दबाकर हत्या कर दी और आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से फांसी पर लटका दिया। दूसरे दिन सुबह  धर्मेन्द्र ने फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन ने फांसी लगा ली है। जहां संतोषी लेटी थी, वहां जाने की कोशिश की तो धर्मेन्द्र उर्फ रामलला ने कमरे में जाने से मना किया और गाली गलौज करने लगा तथा  भांजे कुलदीप को थप्पड़ मार दिया तब वादी ने 112 नंबर  पर पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस आ गयी। वादी की तहरीर पर थाना एरच में मुकदमा दर्ज किया गया।

उक्त मामले में अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह व देवेन्द्र सिंह  परिहार की ओर से प्रस्तुत धारा 85, 108, 115 (2), 352 बीएनएस के तहत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए गए।

वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन

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