मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना

सहायता राशि चेक पाकर खिले किसान परिवारों के चेहरे

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झांसी 13 सितंबर । मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत झांसी जिला प्रशासन ने आज प्रभावित किसान परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किये।

यहां कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने  मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत मृतक किसान भैयालाल की  पत्नी रामश्री निवासी ग्राम छत्तपुर पोस्ट राजापुर बछौनी को तीन लाख रूपये की सहायता धनराशि एवं  अनुज राजपूत पुत्र  अशोक राजपूत निवासी ग्राम नोहरा पोस्ट घिसौली थाना बबीना को खेत पर थ्रेसिंग करते समय दोनों पैर कट जाने पर रूपये 75 हजार की सहायता धनराशि तथा  मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड सहायता योजना के अन्तर्गत योजना से अच्छादित होने वाले कृषक यशपाल सिंह पुत्र  राजा सिंह ग्राम घिसौली तहसील के खेत में खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण तीस हजार रूपये की सहायता धनराशि की चेक वितरित किये।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना

इस अवसर पर जिलाधिकारी  ने इस योजना के बारे में बताया कि  प्रदेश सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि राज्य के किसानों की स्थिति को बेहतर किया जा सके, जिससे इनकी समस्याएं कम हो सके और इनके परिवार को कभी भी आर्थिक संकट से गुजरना ना पड़े। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना एक तरह का बीमा है, जिसके माध्यम से सरकार दुर्घटना में मारे गए अथवा दिव्यंगता को प्राप्त किसानों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इससे उनको अपनी आर्थिक हालत सुधारने में काफी मदद मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले किसानों की अगर कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यृ हो जाती है तो सरकार की ओर से उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और यदि वह विकलांग हो जाता है, तो भी उसके परिवार को सहायता राशि दी जायेगी। जिससे  किसान के परिवार की इस धनराशि से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना में मरने वाले किसान के परिवार वालों को सरकार की ओर से 45 दिन के भीतर मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई किसान तो प्रदेश का मूल निवासी है और उसकी उम्र 18-70 के बीच है, वह आवेदन कर सकता है।इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और कृषक भूमि दस्तावेज होना जरूरी है और दिव्यांग किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुआवजे की धनराशि खाते में सीधी जमा हो सके, इसके लिए मोबाइल नंबर भी जरूरी है ताकि योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है। जिस पर जाकर  अपना आवेदन घर बैठे कर सकते हैं।

इस मौके पर  वरुण कुमार पांडेय नगर मजिस्ट्रेट/सभापति मंडी समिति झांसी ने बताया कि मण्डी परिषद / मण्डी समिति द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत लगातार लाभार्थियों को मदद देने के लिए काम किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कृषकों से अपील की गई कि कृषकों के साथ उपरोक्त किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो मण्डी समिति द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अतः इस प्रकार की दुर्घटना होने पर कृषक भाई ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं और योजनाओं से नियमानुसार सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।

वैभव सिंह

बुंदेलखंड कनेक्शन

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