झांसी 08 जुलाई। झांसी के सीपरी बाजार थानाक्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बेहद कड़ा रुख अपनाने हुए फायर सेफ्टी मानकों को सख्ती से लागू कराने को लेकर अग्निशमन विभाग को शनिवार को सख्त निर्देश दिये।
जिलाधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर 14 विभिन्न सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाओं की बढ़ती संख्या के साथ अग्नि सुरक्षा एक बड़ी चिंता का कारण बन गई है लगातार हो रही आग लगने की घटना जनपद की निर्माण श्रंखला के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही हैं।हर साल आग लगने की कई घटनाएं होती हैं जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं लेकिन इतना ही नहीं आग लगने की इन घटनाओं से बड़ी मात्रा में संपत्ति जलकर नष्ट हो जाती है जिससे प्रदेश और जनपद की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल महानगर के बड़ा बाज़ार क्षेत्र में स्थित कपड़े के शोरूम में लगी आग के कारण जनहानि हो गयी थी। उस घटना से अब तक समय-समय पर कई बार बताया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी के प्राविधानों के अनुसार सरकारी, निजी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तथा भवनों, नर्सिंग होम एवं शोरूम का नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें, कि जनपद में सरकारी, निजी एवं व्यवासायिक प्रतिष्ठानों और भवनों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
पूर्व दिए गए निर्देशों के क्रम में अब तक कुल कोई कार्रवाई ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शमन अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि जनपद के समस्त नगर निकाय, विकासखंड, वार्ड, ग्राम पंचायतों में कुल कितनी बिल्डिंगों की संख्या है, जिसमें अग्नि सुरक्षा उपाय लगाए जाने हैं। आपके द्वारा अब तक कितनी बिल्डिंगों का निरीक्षण कर लिया गया है जिसमें अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जा रहा है, और कितने भवन स्वामियों द्वारा अब तक अग्नि सुरक्षा उपाय का अनुपालन नहीं किया जा रहा । नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी और बची हुई इमारतों का निरीक्षण कब तक कर लिया जायेगा साथ ही शेष इमारतों में फायर सेफ्टी के उपाय लागू करने की तिथि क्या होगी आदि की जानकारी मुहैया करायें।
श्री कुमार ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद के सभी नगर निकाय, विकासखंड, वार्ड एवं ग्राम पंचायतों में संचालित सरकारी तथा निजी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों भवनों, नर्सिंग होम एवं शोरूम में फायर सेफ्टी के प्राविधानों की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी के प्राविधान जिसमें पूरे भवन में कई जगह फायर एक्सरिग्यूसर जरूरी है, इसके साथ ही आपातकालीन संकेत चिन्ह और फायर अलार्म की भी व्यवस्था अनिवार्य है का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें और अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाये, ताकि भवष्यि में इस तरह की घटनाओं से होने वाली जन-धन की हानि को रोका जा सके।
जिलाधिकारी ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इसे गम्भीरता से लेते हुए दो प्रारूपों में समस्त सूचनाएं शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराएं। इतर की स्थिति में फायर सेफ्टी के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण यदि कोई घटना घटित होती है, तो आपकी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन