न्यायालय का आदेश

बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी 09 दिसंबर। झांसी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र आज निरस्त कर दिया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने 10 नबम्वर 2022 को थाना बबीना में तहरीर देते हुए बताया था कि 09 नवंबर 2022 को समय दोपहर दो बजे घर से बाजार जाने के लिए खजराहा से आरामशीन जाने के लिये वाहन नहीं मिला तो वह राजेन्द्र पुत्र कैलाश अहिरवार निवासी खजराहा बुजुर्ग की मोटरसाईकिल पर बैठ गयी।
राजेंद्र उसे नहर से होते हुये जंगल में ले गया, उसके साथ जबरन बलात्कार किया और अपनी मोटरसाईकिल लेकर चला गया फिर वह वहां से खैलार रोड पर आयी वहां से टैम्पो से अपने घर वापस आयी। शाम होने के कारण थाने पर नहीं आई। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के
उसके खिलाफ धारा 376 भा०द०सं० के तहत थाना बबीना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

वैभव सिंह

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