खाद विक्रेता दुकानदार लाइसेंस निलंबित

खाद बेचने में गड़बड़ी कर रहे 04 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

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झांसी 20 नवंबर। झांसी जनपद में खाद विक्रेता दुकानदारों के ओवररेटिंग को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच  किये गये औचक निरीक्षण में शिकायतें सही पायी जाने के बाद चार दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं।
जिला कृषि अधिकारी श्री के के सिंह  ने रविवार को बताया कि जनपद में ओवररेटिंग की शिकायत पर उर्वरक विक्रेताओं की प्रतिष्ठानों की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है, निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 04 उर्वरक की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गये।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद के निजी (प्राईवेट) एवं साधन सहकारी समिति के फुटकर उर्वरक विक्रेताओ की जांच की गई, जिसमें आर.के.ट्रेडर्स, सिमरावारी आरामशीन के पास बबीना,गुप्ता खाद भंडार सिमरावारी बबीना, जय मां काली ट्रेडर्स गुरसरांय और धमौनिया ट्रेडर्स गुरसरायं शामिल है, सभी के लाइसेंस निलंबित करते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

 कृषि अधिकारी ने जनपद के किसानों से अनुरोध किया जिसको डी0ए0पी0 उर्वरक की आवश्यकता है वह आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, खतौनी आदि) लेकर उर्वरक खरीद सकते है उर्वरक का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 1350.0 रू0 प्रति बोरी (50 कि0ग्रा, डी0ए0पी0) किया गया। अगर कोई विक्रेता अधिक रेट पर विक्रय करता है तो सूचित करें।
अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अर्न्तगत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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