झांसी। बुंदेलखंड के झांसी में न्यायालय एफटीसी (ओएडब्ल्यू ) द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ मुन्ना पुत्र भगवत अहिरवार निवासी ककरवई को दोषी पाए जाने के बाद आज 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्जित किया गया।

22 मार्च 2022 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना ककरवई पर मु.अ.सं. 23/2022 धारा- 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी।
इस क्रम में आज न्यायालय एफटीसी द्वारा अभियुक्त मुन्नालाल उर्फ मुन्ना पुत्र भगवत अहिरवार निवासी ककरवई को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्जित किया गया।
दण्डित कराने में एडीजीसी चन्द्रप्रकाश शर्मा, विवेचक उनि राजपाल सिंह, कोर्ट मुहर्रिर हेका नीरज कुमार, कोर्ट मुहर्रिर मका0 भारती रावत, विशेष कोर्ट मुहर्रिर मका 631 अर्चना व पैरोकार मका जीतू थाना ककरवई, जनपद झाँसी का विशेष योगदान रहा ।
