झांसी। बुंदेलखंड में झांसी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का दोषसिद्ध होने पर आज 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी।
आरोपी श्यामसुदंर पुत्र श्रीचंंद्र केवल निवासी गांव खरवांच थाना ककरबई को अदालत में दोषी सिद्ध करने में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की मजबूती से की गयी पैरवी ने प्रमुख भूमिका निभायी।
वादी द्वारा दुष्कर्म की शिकायत के बाद थाना ककरबई में 20 अगस्त 2020 को उचित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त के संबंध में झांसी पुलिस और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा अदालत में प्रभावी रूप से पैरवी की जा रही थी। इसी क्रम में आरोपी का दोषसिद्ध होने के बाद उसे सजा सुनायी गयी है।
दोषी को सजा दिलाने में एडीजीसी विजय सिंह कुशाहा , विवेचक निरीक्षक नरेंद्र प्रताप गौतम, कोर्ट मुहर्रिर हेका 122 अरविंद कुमार, विशेष कोर्ट मुहर्रिर म का 1957 गुंजन तोमर और पैरोकार म का जीतू थाना ककरबई ने विशेष योगदान दिया।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन