झांसी । बुंदेलखंड के झांसी स्थित स्पेशल जज पॉक्सो ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये दो आरोपियों को क्रमश 10 व 05 वर्ष के कारावास एवं 15 हजार व 8 हजार के अर्थदण्ड की सजा आज सुनायी।
21 फरवरी 2025 को वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बबीना पर मु.अ.सं. 79/2015 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो, झांसी द्वारा अभियुक्तगण 1. कमल कुशवाहा पुत्र भागीरथ निवासी मुहार थाना भौती जिला शिवपुरी (म0प्र0) को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 2. बंटी उर्फ अजय यादव पुत्र श्यामलाल निवासी पम्प हाउस रोड कस्बा व थाना बबीना, जिला झांसी को 05 वर्ष का कारावास व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपियों के खिलाफ सुनवाई में उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर दण्डित कराने में एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उनि चन्द्रपाल सिंह, कोर्ट मुहर्रिर हे का 122 अरविन्द सिंह, स्पेशल पैरोकार म का 1957 गुन्जन तोमर व पैरोकार हे का 1185 दीपक मिश्रा, थाना बबीना जनपद झांसी का विशेष योगदान रहा।
वैभव सिंह
बुंदेलखंड कनेक्शन